नई दिल्ली, जुलाई 11 -- Death Punishment: बिहार के सासाराम में दस साल की बच्ची के साथ दुराचार के बाद हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त की फांसी की सजा बरकरार रखी। जिला जज सात अरविंद की विशेष कोर्ट ने डालमियानगर थाना क्षेत्र के गंगौली निवासी बलराम सिंह उर्फ बलिराम कुमार सिंह पर 1.10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। विशेष अदालत का कहना था कि पीड़ित परिवार को पहले ही आठ लाख रुपए प्रतिकर मिल चुका है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर मामले में फिर से सुनवाई की गई। बच्ची का शव अभियुक्त के घर में बक्से में बंद मिली थी। वह घर बंद करके फरार था। कोर्ट के फैसले को गांव के लोगों ने सही और न्यायोचित बताया। मामले की प्राथमिकी मृत बच्ची की दादी ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में उनका कहना था कि 14 नवंबर 2020 की शाम तीन बजे पोती को घर में ...