बांका, अप्रैल 8 -- बांका, निज संवाददाता। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने निविदा प्रक्रिया में हो रही विसंगतियों और अनियमितताओं को दूर करने के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग के अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव विनोद कुमार द्वारा जारी पत्र सभी नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया है। इस निर्देश के तहत स्पष्ट किया गया है कि मॉडल निविदा अभिलेख (एनआईटी) और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एसबीडी) में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही,निविदा प्रकाशन के बाद किसी भी प्रकार के बदलाव या अवधि विस्तार के लिए विभागीय अनुमति अनिवार्य होगी। नए आदेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि निविदा प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। निविदाकारों से किसी भी प्रकार का हार्डकॉपी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएग...