गुड़गांव, सितम्बर 1 -- गुरुग्राम, साक्षी रावत। जिले में 10वीं और 12वीं कक्षा में स्कूल बदलकर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए इस बार सिर्फ नए स्कूल में सीट मिलना ही पर्याप्त नहीं होगा। पुराने स्कूल का रिकॉर्ड, पिछली कक्षा की पढ़ाई और स्कूल छोड़ने से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दायरे में रहेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2026-27 के लिए ऐसे विद्यार्थियों के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में सीधे दाखिले और विद्यालय परिवर्तन के मामलों पर लागू होगी। खास बात यह है कि 10वीं और 12वीं में स्कूल बदलना सामान्य ट्रांसफर की तरह नहीं माना जाता। 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में चलाया जाता है। इसलिए इन कक्षाओं के बीच स्कूल बदलने के लिए विद्यार्थी को वैध कारण बताना...