जमशेदपुर, जून 5 -- आशियाना गार्डन निवासी व्यवसायी विमल अग्रवाल और उनके पुत्र प्रतीक अग्रवाल के खिलाफ 1.91 करोड़ के गबन के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिल चौधरी की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। मामले के अनुसार, बिष्टूपुर स्थित शांति हरि आवासन निवासी शंकर लाल गुप्ता ने मेसर्स श्री नर्सिंग कंस्ट्रक्शन के संचालक विमल अग्रवाल और उनके पुत्र प्रतीक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि दोनों ने रेलवे ठेकेदारी में निवेश के नाम पर उनसे राशि ली, लेकिन हिसाब नहीं दिया। अदालत के निर्देश पर सोनारी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।शिकायतकर्ता के अनुसार, 2017 में विमल ने बताया कि वे राउरकेला में करीब 15 करोड़ की रेलवे परियोजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 20 से 30 प्रतिशत लाभ और मुनाफे में हिस्सेदारी का...