रांची, अप्रैल 24 -- रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड चैंबर की फूड सेफ्टी उप समिति की शुक्रवार को चैंबर भवन में हुई बैठक में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए नियमों पर चर्चा हुई। इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. पवन कुमार बताया कि 1 अप्रैल 2026 से लागू नए प्रावधान के तहत 1.5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को सिर्फ निबंधन कराना होगा। वहीं, 1.5 करोड़ से 50 करोड़ तक के कारोबारियों के लिए स्टेट लाइसेंस अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन भुगतान के जरिए इसे सरलता से रिन्यू किया जा सकता है। चैंबर उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने सैंपल जांच रिपोर्ट में देरी और व्यापारियों की पहचान सार्वजनिक किए जाने पर चिंता जताई। यह भी पढ़ें- पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द उन्होंने जांच रिपोर्ट आने तक पहचान गोपनीय रखने का सुझाव दिया। साथ ...
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