देवरिया, अप्रैल 17 -- लार, हिन्दुस्तान संवाद। विकास खंड में संचालित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने शुक्रवार को जारी नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ब्लॉक क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक चल रहे सभी बिना मान्यता वाले विद्यालयों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।आदेश में कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बिना मान्यता विद्यालय चलाना पूर्णतः अवैध है। ऐसे विद्यालयों के संचालकों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये का अतिरिक्त आर्थिक दंड भी देना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि निरीक्षण के दौरान कोई विद्यालय गैर मान्यता प्राप्त प...
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