1 नवंबर से गैर BS-VI वाहनों की एंट्री पर बैन, दिल्ली सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने क्या कहा?
नई दिल्ली, अक्टूबर 31 -- Delhi Vehicle Ban: दिल्ली हाई कोर्ट ने रेखा गुप्ता सरकार के 1 नवंबर से गैर BS-VI वाहनों की राजधानी में एंट्री पर प्रतिबंध के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा के समक्ष याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था जिसपर कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं है और तत्काल सुनवाई की भी कोई जरूरत नहीं। बेंच ने कहा 'नहीं, माफ कीजिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और न ही तत्काल सुनवाई की जरूरत।' यह भी पढ़ें- दिल्ली में 1 नवंबर से बाहर की BS-VI गाड़ियों पर रोक, 10 दिसंबर से निर्माण पर बैनयाचिकाकर्ता के वकील ने क्या दलील दी? याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि सरकार के इस फैसले से ...
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