नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- NPS New Rules 2026: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े करोड़ों निवेशकों के लिए एक अहम बदलाव आने वाला है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS स्कीमों के नाम और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे। इन बदलावों का मकसद NPS निवेशकों के लिए अलग-अलग पेंशन स्कीमों को समझना और उनकी तुलना करना आसान बनाना है। खासतौर पर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्कीम चुनते समय निवेशक को उसकी चुनी हुई कैटेगरी या रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिलेगी। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं। PFRDA ने 2 नवंबर 2026 को जारी सर्कुलर में यह साफ किया है कि अलग-अलग पेंशन फंड और PoP (Point of Presence) प्लेटफॉर्म पर स्कीमों को किस तरह नाम दिया जाएगा और निवेशकों...