नई दिल्ली, मार्च 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सड़कों, पुलों और बिजली के तारों वगैरह के रखरखाव के जरिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह याचिका 'शॉपिंग मॉल' जैसी है, जिसमें हर तरह के राहत की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस तरह की याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता से कहा कि 'आप चाहते हैं कि हम (सुप्रीम कोर्ट) पूरे देश को चलाएं।' मुख्य न्यायाधीश ने 'मांगी गई कई तरह की राहतों को देखते हुए कहा कि आपकी याचिका किसी शोरूम या शॉपिंग मॉल जैसी ही है, जिसमें सड़क के गड्ढों से लेकर पुलिस की इमारतों तक, पुलों और अंडरपास का पूरा न होना, सब कुछ यहां मौजूद है।...