...तो अदालत पूरे यूपी पुलिस बल को भंग कर सकती है : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरोपी की पहचान का पता होने के बाद भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। यह भी पढ़ें- अच्छा होगा कि हम यूपी पुलिस को ही खत्म कर दें, क्यों भड़क गया सुप्रीम कोर्ट?सुप्रीम कोर्ट की सख्ती शीर्ष अदालत ने सवालिया लहजे में कहा कि ऐसे हालात में लोग पुलिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने यूपी पुलिस के इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए कहा कि 'वह पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस बल को भंग भी कर सकती है।' इतना ही नहीं, पीठ ने कहा कि राज्य में सभी आपराधिक मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा 'यदि आरोपी व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया ...
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