नई दिल्ली, अप्रैल 20 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई के लिए गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा काम नहीं करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस पर आज ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगेंगे। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस बात के लिए गहरी नाराजगी जाहिर की कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर रोज अदालत के समान मामले लाए जा रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि 'पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुनवाई 24 अप्रैल के लिए तय है, लेकिन इस बीच अपीलीय ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहे हैं। यह भी...