फतेहपुर, मई 16 -- फतेहपुर। दहेज हत्या के एक मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पति को दस साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। मामले में नामजद सास ससुर समेत पांच आरोपियों की सुनवाई अलग चल रही है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि गाजीपुर थाने के खेसहन गांव निवासी गंगादीन ने 7 मार्च 2018 को अपनी बेटी गीता देवी की शादी जाफरगंज थाने ललियापुर गांव निवासी पप्पू सिंह के साथ की थी। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा आरोप था कि शादी के कुछ दिन बाद ही पति समेत ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में एक लाख नगद, बाइक आदि की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं ...