नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर मौजूदा रेस कोर्स मस्जिद को बचाने के लिए कोर्ट गए याचिकाकर्ता को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां नमाज की इजाजत नहीं दी है। हालांकि, केद्र सरकार ने कहा है कि इस मंदिर को तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक वक्फ बोर्ड प्रतिनिधित्व का फैसला नहीं हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड परिसर में स्थित रेस कोर्स मस्जिद को टूटने से बचाने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सीजीएससी आशीष दीक्षित ने जस्टिस अनीश दयाल की बेंच के सामने कहा दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से प्रतिनिधित्व दिए पर जितनी जल्दी हो फैसला होगा, चार सप्ताह के भीतर। तब तक कोई ऐक्शन नहीं लिया जाएगा।' इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी। सु...