नई दिल्ली, अप्रैल 21 -- Allu Arjun personality rights case: दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लू अर्जुन के पर्सनल राइट्स की रक्षा करते हुए एक अहम अंतरिम आदेश पारित किया है। उच्च न्यायालय ने बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर, आवाज, शैली व अन्य विशिष्ट पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। साथ ही एआई, डीपफेक व आपत्तिजनक सामग्री के जरिए दुरुपयोग को भी प्रतिबंधित किया है।कई संस्थाएं बिना उनकी अनुमति के सामान बेच रहे न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अभिनेता की पहचान से जुड़े तत्व जैसे नाम, रूप-रंग, आवाज, संवाद बोलने का अंदाज, हाव-भाव व पहनावा उनकी विशिष्ट पहचान हैं और इन पर उनका विशेष अधिकार है। यह आदेश उस वाद में पारित किया गया, जिसमें अभिनेता ने आरोप लगाया था कि कई संस्थाएं उनकी पहचान का उपयोग कर बिना अनुमति के सामान...