नई दिल्ली, जुलाई 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा तैयार किए गए फर्जी और मनगढ़ंत फैसलों के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने साफ किया है कि बिना जांच-परख के ऐसे AI जनित फैसलों को पेश करने या उनका हवाला देने को लेकर अदालतों को 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनानी चाहिए। इसके साथ ही, कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को इस मुद्दे पर नए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया है।क्या है पूरा मामला? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स दिवालियापन मामले में NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) और NCLAT के आदेशों को खारिज करते हुए यह अहम टिप्पणी की। दरअसल, पूजा रमेश सिंह बनाम जेएंडके बैंक के इस मामले में NCLT ने जिन कानूनी मिस...