नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मामले में बरी किए गए फहीम अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस अनुमति/चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र की जरूरत न हो। सरकार का यह बयान आतंकवादी हमलों की 17वीं बरसी से एक दिन पहले आया। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मंगलवार को अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित पालकर ने उन नौकरियों की सूची प्रस्तुत की, जिनके लिए पुलिस से चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। सूची के अनुसार, यह प्रमाण पत्र सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और नगर निकाय नौकरियों के लिए जरूरी है। यह प्रमाण पत्र आरटीओ बैज और परमिट के लिए, स्कूल और कॉलेज में नौकरियों के लिए और सुरक्षा गार्ड के लिए भी अनिवार्य है। सूची के अनुसार, निजी क...
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