--पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में पति दोषी करार
जामताड़ा, जुलाई 19 -- दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शनिवार को अंतिम सुनवाई की। न्यायालय ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के पंजानिया निवासी अब्दुल हमीद को बीएनएस की धारा 306 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) के तहत दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। अभियोजन के अनुसार, जामताड़ा थाना क्षेत्र के श्यामपुर निवासी राजोल अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन सायरा खातून की शादी दो वर्ष पूर्व अब्दुल हमीद से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। प्राथमिकी के अनुसार, 10 फरवरी 2026 को ग्रामीणों ने सूचना दी कि सायरा खातून की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचने पर ...
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