नई दिल्ली, अगस्त 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकेत दिया कि वह मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल किस वाद को मुख्य मामला माना जाए, इससे जुड़ी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में दूसरे वादियों को नोटिस जारी किए बगैर ही, एक अलग मुकदमे में शामिल एक हिंदू पक्ष को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि मान लिया था। जस्टिस संजय कुमार और ‌संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष अर्जी किसी और चीज के लिए दाखिल की गई थी और सभी वादियों को नोटिस जारी किए बगैर ही तय कर दिया कौन सा वाद 'मुख्य मुकदमा' होगा। यह भी पढ़ें- श्रीकृष्ण जन्म भूमि संबंधी विवाद हाईकोर्ट भेजने के संकेत पीठ ने कहा कि हम वैसे भी इस मामले को हाईकोर्ट वाप...