हेमलता कौशिक, अप्रैल 27 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की उस याचिका पर सुनवाई बंद कर दी, जिसमें उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' सीरीज की रिलीज पर रोक की मांग की थी। अदालत ने साफ किया कि चूंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पहले ही सुरक्षा वजहों से इसे रिलीज नहीं करने की सलाह दी है इसलिए इस मामले में आगे कुछ नहीं बचा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने किरदारों के नाम बदलकर रिलीज किए जाने का डर जताया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में वह दोबारा कानूनी मदद ले सकते हैं।हाईकोर्ट ने कहा- मामले में कुछ भी नहीं बचा जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव की पीठ ने सोमवार को 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर कार्यवाही बंद करते हुए कहा कि केन्द्र की ओर से ओटीटी प्लेटफॉर्म को डॉक्यूसीरीज रिलीज नहीं करने...