नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका अदालत ने केंद्र द्वारा फिल्म रिलीज न करने की सलाह का हवाला दिया यह भी पढ़ें- 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई की याचिका बंद; क्या बोला HC यह भी पढ़ें- क्या ZEE5 पर आएगी 'लॉरेंस ऑफ पंजाब'? दिल्ली HC ने गैंगस्टर बिश्नोई की याचिका पर ये कहा हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील को डर था कि डॉक्यूसीरीज किसी और रूप में रिलीज की जाएगी, जैसे किरदारों के नाम बदलना। इस पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता उस समय उचित कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

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