नई दिल्ली, मार्च 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से उस नाबालिग बच्चे का पता लगाने और उसे उसके भारतीय पिता से वर्चुअल माध्यम से मिलाने का प्रयास करने को कहा, जिसे उसकी मां रूस ले गई है। बच्चे की अभिरक्षा को लेकर रूसी महिला और उसके भारतीय पति के बीच अदालत में मुकदमा चल रहा है, इस बीच महिला बच्चे को अपने साथ लेकर मॉस्को चली गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि महिला और उसके बेटे के ठिकाने को गुप्त रखा जा सकता है और फिलहाल उन्हें भारत वापस लाने का कोई प्रयास न किया जाए। पीठ ने कहा कि नाबालिग बच्चे को उसके पिता से आभासी रूप से मिलाने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रखे जाने चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने रूस स्थित भारतीय दूतावास से भी अनुरोध किया कि वे (अधिकारी) सीमित उद्देश्य से महिला और बच्चे का पता ल...