नई दिल्ली, मई 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया कि वह आठ हफ्तों में, अब बंद हो चुकी 'रहबर-ए-तालीम' (आरईटी) योजना के तहत पैनल में शामिल उम्मीदवारों को केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षक के तौर पर नियुक्त करे। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवैधानिक आदेश के बीच संतुलन बनाते हुए, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने केंद्र शासित प्रशासन को निर्देश दिया कि वह इन उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करे। हालांकि, इस फैसले में यह शर्त भी रखी गई है कि पैनल में शामिल उम्मीदवारों को एक तय समय-सीमा के भीतर, 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (टीईटी) पास करने सहित, शिक्षण के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यताएं हासिल करनी होंगी। यह भी पढ़ें- RPSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर सुप...