गुरुग्राम, जनवरी 26 -- हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने और स्थायी उपाय करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि वह सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को नागरिकों के सुरक्षित, स्वच्छ और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन मानता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने गुरुग्राम के अधिकारियों को सेक्टर 57 स्थित एक नर्सरी स्कूल परिसर में अतिक्रमण हटाने और निर्माण सामग्री के अवैध रूप से भंडारण को रोकने के लिए तत्काल और स्थायी उपाय करने का निर्देश दिया है। यह सेक्टर गोल्फ कोर्स रोड से मात्र 3 किलोमीटर दूर है।निरंतर निगरानी की जरूरत 14 जनवरी को आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा द्वारा जारी और शनिवार को सार्वजनिक किए गए अपने आदेश में अचिक्रमण से बचने के लिए निरंतर निगरानी की जरू...