नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला और तालुका अदालतों में महिला वकीलों के लिए बार रूम, वॉशरूम और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने के लिए समुचित धन आवंटित करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने जिला और तालुका अदालतों में महिला वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताते हुए यह निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि महिला वकीलों की संख्या चाहे जो भी हो, उन्हें ये सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि महिला बार रूम नहीं हैं, तो हम इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। यह भी पढ़ें- महिला वकीलों के लिए बार रूम को राशि आवंटित करें राज्य सभी हाईकोर्ट और राज्य सरकारों का यह कर्तव्य ह...