आजमगढ़, मार्च 18 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय मासूम 3 सितंबर 2018 को दिन में बारह बजे घर से सौ मीटर दूर अपने मक्का के खेत की रखवाली कर रही थी। तभी आरोपी एहसान वहां पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर गांव के लोग खेत की तरफ दौड़े। तब तक आरोपी भाग निकला। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल नौ ग...
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