'प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता एफसीआरए का उल्लंघन नहीं'
नई दिल्ली, अगस्त 12 -- केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दो एनजीओ के एफसीआरए सर्टिफिकेट के नवीनीकरण करने से इनकार करने वाले फैसले को रद्द कर दिया। केंद्रीय एजेंसियों ने इन एनजीओ पर विझिनजम सी-पोर्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को वित्तीय सहायता करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के लिए दी गई आर्थिक मदद को विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में विरोध करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए प्रदर्शनकारियों को दी गई आर्थिक मदद को विदेशी फंड का किसी गलत मकसद या जनहित के खिलाफ इस्तेमाल नहीं माना जा सकता, जो एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो। यह भी पढ़ें- मॉनसून सत्र में नहीं पास हो सका FCRA बिल, JPC के पास भेजा गया; जानें कब तक आएगी रिपोर्ट जब विरोध करने का...
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