नई दिल्ली, मार्च 2 -- राजधानी दिल्ली में 2023 के कथित अवैध नारकोटिक्स छापेमारी मामले में द्वारका कोर्ट ने मिजोरम में तैनात रहे एसपी (नारकोटिक्स) और द्वारका के पूर्व डीसीपी शंकर चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। शंकर चौधरी 2011 बैच के आईपीएस अफसर हैं। स्पेशल जज (एनडीपीएस) मनु गोयल खरब की अदालत ने कहा कि यह मामला एक आईपीएस अफसर द्वारा पावर और अधिकार के दुरुपयोग का क्लासिक उदाहरण है, जो कानूनी प्रक्रिया को भलीभांति जानता था और लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी का अंदरूनी आदमी था। एफआईआर के अनुसार, 21 से 29 नवंबर 2023 के बीच बिना वैधानिक अनुमति छापेमारी, तलाशी और जब्ती की गई। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विजेंद्र खरब ने शंकर चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार जज ने कहा, ''आईपीएस रैंक के व्यक्ति से अपन...