नई दिल्ली, जुलाई 11 -- दिल्ली पुलिस ने शहर के एरोसिटी इलाके में मौजूद होटलों और पेट्रोल पंपों सहित सभी प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को एक खास हिदायत दी है। पुलिस ने इन सभी से अपने परिसर के सामने 50 मीटर के दायरे में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है, साथ ही उसमें हुई रिकॉर्डिंग को कम से कम 90 दिन या तीन महीनों तक अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखने के लिए कहा है। पुलिस ने यह निर्देश आगामी स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा तैयारियों को देखते हुए 2 सितंबर तक के लिए दिया है। साथ ही पुलिस ने इस आदेश को नहीं मानने वाले लोगों के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की उचित धारा के अनुसार मामला दर्ज करने की भी बात कही है।'खराब हों तो ठीक करवाएं सीसीटीवी' इस बारे में एसीपी वीर कृष्ण पाल सिंह (सब-डिविजन, पालम, IGI हवाई अड्डा) की तरफ से पि...