नई दिल्ली, फरवरी 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष के असहमति नोट का खुलासा करने का निर्देश नहीं देगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ को केंद्र सरकार ने बताया कि सीआईसी में खाली पद भर दिए गए हैं। इसके बाद, पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले के अनुसार विवरण देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र ने इस बारे में ब्योरा नहीं दिया है कि किसने आवेदन किया था और नियुक्तियों के लिए किसे 'शॉर्टलिस्ट' किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुलासा करना होगा कि आवेदन करने वाले कौन लोग ह...