नई दिल्ली, मार्च 5 -- केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड' का शीर्षक बदलने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उस खंडपीठ पर टिप्पणी करने के लिए फटकार लगाई, जिसने फिल्म की रिलीज का रास्ता बनाया था। मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने सेवानिवृत्त शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रमोहनन के. सी. और वकील मेहनाज पी. मोहम्मद द्वारा जनहित याचिका में की गई कुछ टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई, तो पीठ ने बताया कि फिल्म से संबंधित याचिकाएं एकल जज पीठ और खंडपीठ के समक्ष लंबित हैं, इसलिए जनहित याचिका पर सुनवाई करना उसके लिए उचित नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश सेन ने कहा कि बेहतर होगा कि फिल्म के निर्माताओं की अपील पर सुनवाई...