नई दिल्ली, जून 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य के जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के तहत आने वाली सभी ग्राम समितियों के चुनाव 27 सितंबर को एक ही चरण में कराए। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ का यह निर्देश तब दिया जब त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पूरा चुनाव एक ही चरण में कराने का सुझाव दिया। राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अटॉर्नी जनरल की दलील से सहमति जताई। पीठ ने कहा कि हम निर्वाचन आयोग के रुख से पूरी तरह से सहमत हैं। यह भी पढ़ें- 'त्रिपुरा ग्राम समितियों के चुनाव एक ही चरण में हों' इससे ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं करनी पड़ेगी। अदालत ने आदेश में कहा कि चूंकि पक्षकारों के ...