नई दिल्ली, मार्च 21 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले के आपत्ति अवधि कम करने की याचिका पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश आम जनता उन्नयन पार्टी की एक याचिका का निपटारा करते हुए जारी किया गया है। याचिका में आपत्ति मंगाने के लिए 30 दिन के सार्वजनिक नोटिस अवधि को घटाकर सात दिन करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का आग्रह कोर्ट के पहले के फैसले में तय फ्रेमवर्क के तहत होगा। इसलिए ईसीआई को 13 मार्च की याचिका पर बिना देर किए जांच करने का निर्देश दिया जाता है। पीठ ने आगे साफ किया कि अगर सार्वजनिक नोटिस के बाद कोई आपत्ति नहीं मिलती है, तो आयोग बिना देर किए याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करे और कानून के हिसाब से चुनाव...