नई दिल्ली, अप्रैल 3 -- त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगले तीन महीनों में सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। एक वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश एम. एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने टिपरा मोथा पार्टी के विधायक रंजीत देबबर्मा सहित तीन व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाने के बावजूद राज्य सरकार इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी उपाय करने में विफल रही है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एंथनी देबबर्मा ने कहा कि खंडपीठ ने राज्य सरकार को गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार घुसपैठियों रोकने को लेकर उठाए ग...