'गलती से कार्तिकेय का नाम लिया'; राहुल गांधी ने मानी गलती, MP हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया केस
जबलपुर, जून 26 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़े मानहानि के एक मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से खेद व्यक्त व्यक्त किए जाने के अगले दिन गुरुवार को मुकदमा निरस्त कर दिया। इस मामले में राहुल गांधी ने बुधवार को अदालत में लिखित में खेद प्रकट किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल जज बेंच ने उनके आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई निर्धारित की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह ने गांधी का लिखित खेदनामा स्वीकार करते हुए प्रकरण को समाप्त करने के लिए सहमति व्यक्त की। जस्टिस अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में जारी मानहानि मामले को निरस्त करने के आदेश जारी किए। यह भी पढ़ें- 'कांग्रेस में आना चाहते थे शुभेंदु, राह...
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