नई दिल्ली, मार्च 17 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बैंकों को ग्राहकों के निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोई भी बैंक अपने ग्राहक द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत एकतरफा रूप से रकम को किसी अन्य खाते में नहीं ट्रांसफर कर सकता। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने केनरा बैंक की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें बैंक को एक गलत ट्रांसफर के लिए आर्केन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। बैंक की दलीलों को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार जब कोई खाताधारक स्पष्ट निर्देश जारी कर देता है, तो बैंक के पास उसके विपरीत काम करने का कोई अ...