नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी 15 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न, बलात्कार और गर्भवती करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह सजा अनंतनाग के प्रिंसिपल सेशन जज ताहिर खुर्शीद रैना ने दी, जिन्होंने इस अपराध को अत्यंत नीचता, मानसिक विकृति और नैतिक मूल्यों के पतन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि वह इस अपराध से स्तब्ध हैं। बलात्कार पीड़िता ने अदालत में अपने पिता के खिलाफ गवाही दी और आंसुओं से भीगी हुई थी। यह भी पढ़ें- CJI गवई ने आगे बढ़ाया उत्तराधिकारी का नाम, जस्टिस सूर्य कांत के नाम की सिफारिश जज रैना ने कहा, 'गहरे सदमे की स्थिति में बलात्कार पीड़िता ने अपने दोषी पिता से पूछा, उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए उसे दबाया था। क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? यह सवाल पीड...