नई दिल्ली, जुलाई 30 -- दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स-कन्हैया लाल टेलर मर्डर' को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या उसे फिल्म में छह कट्स लगाने का आदेश देने का अधिकार है। अदालत ने यह सवाल तब उठाया जब उसे बताया गया कि केंद्र ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फिल्म के निर्माताओं को एक डिस्क्लेमर के अलावा छह कट लगाने का सुझाव दिया था। साथ ही अदालत को यह भी बताया गया कि फिल्म को पुनः प्रमाणित तो कर दिया गया है, लेकिन मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण इसे निर्माताओं को जारी नहीं किया गया है। जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार से उसे प्राप्त अधिकार के बारे में सवाल पूछा। दरअसल यह सवाल इसलिए भी किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता के वकी...