नई दिल्ली, जनवरी 14 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वह एक कुर्की से संबंधित मामले में जमा 46 करोड़ रुपये पर अर्जित ब्याज का आधा हिस्सा सशस्त्र बलों के कल्याण कोष में जमा करे। अदालत ने यह भी कहा कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवारों की मदद करना 'बहुत जरूरी' है। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर. आर. भोंसले की पीठ ने यह निर्देश ईडी की अपील खारिज करते हुए दिया। यह अपील 2019 में एक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी लिमिटेड (एसपीसीएल) की 141.50 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की कुर्की रद्द कर दी गई थी। अदालत ने 2019 में ईडी की अपील पर न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन ईडी को अदालत में 46.5 करोड़ रुपये जमा करने क...