नई दिल्ली, जुलाई 12 -- दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने वर्ष 2022 में चरित्र के संदेह में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी पति सुभाष बेरा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने सजा सुनाते हुए भावुक टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि कोर्टरूम में सबसे प्रभावशाली दलील किसी भी पक्ष के शब्दों या तर्कों से नहीं, बल्कि उस छह साल की मासूम बच्ची की खामोशी ने दी है, जो यह जानते हुए खड़ी है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही और पिता कानून के आदेश से उम्रभर के लिए जेल जा चुका है। किसी बच्चे के लिए इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है कि वह नाम के अलावा हर मायने में पूरी तरह से अनाथ हो जाए। कोर्ट ने मासूम के पुनर्वास और मुआवजे के लिए दक्षिण-पूर्वी द...