नई दिल्ली, अगस्त 12 -- तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की 'कल्याण लक्ष्मी' और 'शादी मुबारक' योजना पर चार हफ्ते के लिए अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश वकील विजय गोपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें 'कल्याण लक्ष्मी' और 'शादी मुबारक' स्कीम से जुड़े सरकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से याचिका पर कोई जवाब दाखिल न किए जाने के बाद, कोर्ट ने इन योजनाओं पर अंतरिम रोक का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकारी आदेशों को राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून का समर्थन हासिल नहीं था। यह भी पढ़ें- Hamirpur News: 771 लाभार्थियों को मिलेगा 154.20 लाख का अनुदान पिछली बीआरएस सरकार ने 2014 में 'कल्याण लक्ष्मी' और 'शादी मुबारक' योजना शुरू की थीं, जिनके तहत दुल्हनों को...