नई दिल्ली, अप्रैल 8 -- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पंजाब प्रशासन को निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों का बकाया महंगाई भत्ता (डीए) 30 जून तक चुका दे। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए जारी करने में हो रही देरी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के वकील एडवोकेट रशपिंदर सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी कर्मियों और पेंशनभोगियों का बकाया डीए चुका दे। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए रशपिंदर ने आगे कहा कि राज्य सरकार से कहा गया है कि वह 30 जून तक डीए चुका दे और इसकी जानकारी कोर्ट को दे। इस मामले में ...