नई दिल्ली, अगस्त 14 -- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत और जारी समन को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इस मामले में राहुल गांधी की याचिका को मंजूर कर लिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राहुल गांधी पर इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए कानून के तहत जिस जरूरी मंजूरी की आवश्यकता थी, वह नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना है। यूपी सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में मंजूरी दिए जाने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है।"क्या है पूरा ...