नई दिल्ली, मई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर संपत्ति विवाद मामले में बोर्ड मीटिंग के एजेंडे पर रोक लगा दी। अदालत ने संजय की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर से कहा कि वे ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे मध्यस्थता प्रक्रिया प्रभावित हो। अदालत ने आगे कहा कि सभी पक्ष पूरे विवाद को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाप्त करें, अन्यथा यह 'लंबी कानूनी लड़ाई' बन जाएगी। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ 80 वर्षीय रानी कपूर द्वारा दायर उस आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 18 मई को होने वाली रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरआईपीएल) के निदेशक मंडल की बैठक को लेकर चिंता जताई थी। यह भी पढ़ें- हम सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे; संजय कपूर संपत्ति विवाद पर बोला सुप्रीम कोर्ट पीठ ने ...