नई दिल्ली, मार्च 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सूचना तकनीक (आईटी) नियम के तहत फैक्ट-चेकिंग यूनिट (एफसीयू) बनाने के सरकार के प्रयास को रद्द कर दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई करने पर अपनी सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने 2023 में सूचना तकनीक (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 में बदलाव करते हुए फैक्ट चेक यूनिट बनाने का प्रावधान किया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और आर. महादेवन की पीठ सरकार की अपील पर सुनवाई की सहमति देते हुए स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने...
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