लखनऊ, मई 13 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से सत्र अदालत द्वारा ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद पर निर्वाचित घोषित किए जाने के पांच महीने बाद भी अब तक शपथ नहीं दिलाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि एक सप्ताह में कोर्ट द्वारा निर्वाचित घोषित किये गए, पार्षद को शपथ दिलाएं अथवा अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर हों। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर व न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने याची ललित तिवारी उर्फ ललित किशोर तिवारी की याचिका पर पारित किया। इसके पूर्व 11 मई को दिए आदेश में भी न्यायालय ने कहा था कि यदि बुधवार तक शपथ नहीं दिला दी जाती तो मेयर, जिलाधिकारी व नगर आयुक्त उपस्थित होकर इसका स्पष्टीकरण दें। हालांकि बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान मे...