नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता शादी के महज एक साल बाद ही पति से तलाक लेकर अलग होने के लिए पांच करोड़ रुपये की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की। शीर्ष अदालत ने महिला की मांग को गैर मुनासिब मानते हुए दोनों (महिला और उसके पति) को सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने युवक से कहा कि 'तुम वापस अपने पास बुलाकर गलती कर रहे हो, उसे (पत्नी) खुश नहीं रख पाओगे। पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब युवक ने कहा कि वह शादी को बचाना और पत्नी के साथ रखना चाहता है। पत्नी को साथ रखने के लिए युवक ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए महिला को आदेश देने के लिए भी मुकदमा दाखिल किया है। जस्टिस पारदीवाला ने युवक से कहा कि तुम महिला (पत्नी) को वापस अपने पास बुलाकर बड़ी ग...