नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- चेक बाउंस और भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसे बॉलीवुड के जाने-माने हास्य अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर सख्त हिदायत और हल्की राहत मिली है। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को आदेश दिया है कि वे 13 अक्टूबर तक शिकायतकर्ता कंपनी को 2 करोड़ रुपए हर हाल में अदा करें। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पैसों के भुगतान के बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट के सजा वाले फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर आगे विचार किया जाएगा। मंगलवार को राजपाल यादव खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ Rs.1.15 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट (DD) था, जबकि बाकी का चेक 85 लाख रुपए का भुगतान 13 अक्टूबर तक करने के लिए वे अपनी जमीन खरीदने वाले एक खरीदार को भी कोर्ट में साथ लेकर पहुंचे थे।अदालत के साथ ऐसा बर्ताव ठीक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने चेताया भ...