नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें थिरुप्परंकुंड्रम पहाड़ी के निचले शिखर पर स्थित प्राचीन स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत हिंदू मंदिर को दी गई। जज जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने कहा कि इस दीप प्रज्वलन से पास के सिकंदर बादशाह दरगाह या मुस्लिम पक्ष के किसी भी अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह भी पढ़ें- काशी तमिल संगमम जाने वालों को खुशखबरी, तमिलनाडु से काशी जाएंगी 7 स्पेशल ट्रेनें न्यायाधीश ने साफ किया कि दीप वाला क्षेत्र 1920 के दशक के प्रिवी काउंसिल के फैसले के तहत दरगाह को नहीं सौंपा गया है, बल्कि वह अरुलमिगु सुब्रमण्या स्वामी मंदिर का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा, 'दीप निचले शिखर पर है। मस्जिद सबसे ऊपरी शिखर पर है, जबकि भगवान सुब्रमण्या निचले शिखर के आधार पर विराजमान हैं। दीप मुस्लिमों के कब्जे वाला...