नई दिल्ली, दिसम्बर 13 -- कोच्चि की एक स्थानीय अदालत ने अभियोजन पक्ष अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप के खिलाफ साजिश के आरोप को साबित करने में 'बुरी तरह' विफल रहा है। एर्नाकुलम की एक अदालत का पूरा फैसला शुक्रवार देर रात जारी किया गया। फैसले में जज ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत निराधार तर्कों की ओर भी इशारा किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के खिलाफ अपराध को अंजाम देने में आरोपी संख्या एक (पल्सर सुनी) और आरोपी संख्या आठ (दिलीप) के बीच साजिश साबित नहीं कर पाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के एक दावे को खारिज कर दिया। दावे में कहा गया कि आरोपी 2013 से दिलीप के निर्देशों पर हमले की साजिश रच रहा था और यह आरोप विश्वसनीय सबूतों से समर्थित नहीं था। अदालत ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि सुनी ने जनवरी 2017 में गोवा में...