नई दिल्ली, अक्टूबर 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ किया कि उसने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नए फॉर्म-6 को न तो मंजूरी दी है और न ही उसे खारिज किया है। अदालत ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के SIR से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान नए फॉर्म-6 पर विचार नहीं हुआ था। पीठ ने आगे कहा, 'हमारे मुंह में अपनी तरफ से कोई बात न डालें।' चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत की यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है। यह भी पढ़ें- पहले बोट क्लब, अब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से रोक; संसद से दूर होती आंदोलन की गूंज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह दावा किय...